शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को सभी निजी स्कूलों को आदेश देते हुए कहा कि सभी निजी स्कूलों को दाखिला न होने या रद्द होनें की स्थिति में फीस लौटानी होगी. विदित हो कि सभी स्कूलों को आवेदन के 15 दिन के अंदर भुगातन संबंधी प्रमाण सहित फीस लौटानी होगी. उपरोक्त फैसले से बड़ी संख्या में अभिभावकों को लाभ होने की संभावना है.
विदित हो कि पिछले काफी दिनों से बड़ी संख्या में अभिभावक शिकायत कर रहे थे कि बच्चे का दाखिला वापस लेने के बाद निजी स्कूल एडमिशन फीस नहीं लौटा रहे हैं. इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी किया है. इसके अलावा ऐसे अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चे का दाखिला एक महीने के अंदर वापस लिया है, स्कूलों को उन्हें पंजीकरण शुल्क, एडमिशन फीस और एक महीने की टय़ूशन फीस को छोड़कर बाकी राशि लौटानी होगी आदेश में कहा गया है कि जिन बच्चों का एडमिशन किसी भी कारण से रद्द हुआ है, फिर चाहे वह अंतिम तिथि तक प्रमाण-पत्रों के जमा नहीं कराने के कारण हो या फिर आवेदन के समय दिए गए दस्तावेज गलत साबित होने के कारण हो, स्कूल को पंजीकरण शुल्क को छोड़कर एडमिशन के समय वसूली गई पूरी फीस लौटानी होगी.
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