पुर्तगाल उच्च न्यायालय द्वारा माफिया सरगना अबु सलेम के भारत प्रत्यर्पण का आदेश रद्द
International/World Current Affairs 2011. पुर्तगाल उच्च न्यायालय ने माफिया सरगना अबु सलेम के भारत प्रत्यर्पण का आदेश 26 सितंबर 2011 को रद्द कर दिया. पुर्तगाल उच्च न्यायालय ने .....
पुर्तगाल उच्च न्यायालय ने माफिया सरगना अबु सलेम के भारत प्रत्यर्पण का आदेश 26 सितंबर 2011 को रद्द कर दिया. पुर्तगाल उच्च न्यायालय ने यह नया आदेश इस आधार पर जारी किया कि भारतीय जांच एजेंसियां अबु सलेम के प्रत्यर्पण की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं.
मुंबई बम धमाकों के मामले में अबु सलेम पर विशेष टाडा (आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम) अदालत में मुकदमा चल रहा है. टाडा अदालत ने अभियोजन को अबु सलेम के खिलाफ प्रत्यर्पण की इजाजत के लिए इस्तेमाल किए गए आरोपों के अलावा कुछ अन्य आरोप लगाने की इजाजत दी थी. टाडा अदालत के इस निर्णय के विरोध में अबु सलेम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका ख़ारिज कर ने टाडा अदालत के निर्णय को बरकरार रखा था.
अबु सलेम के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला ने प्रत्यर्पण की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में पुर्तगाल उच्च न्यायालय में अपील की थी. पुर्तगाल उच्च न्यायालय ने भारतीय जांच एजेंसियां द्वारा अबु सलेम के प्रत्यर्पण की शर्तों का उल्लंघन के तर्क पर उसके प्रत्यर्पण का आदेश रद्द कर दिया.
ज्ञातव्य हो कि वर्ष 1993 के मुंबई धमाकों समेत आठ मुकदमों में सुनवाई के लिए भारतीय जांच एजेंसियां नवंबर 2005 में अबु सलेम को पुर्तगाल से भारत लाई थीं. अबु सलेम के प्रत्यर्पण की शर्त थी कि भारत सरकार उसे मौत की सजा नहीं देगी, न ही उसे किसी कानून की ऐसी धारा के तहत आरोपी बनाया जाएगा, जिसमें 25 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो.
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