दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस साल भी दिवाली पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे
Delhi bans firecrackers: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air pollution) के मद्देनजर पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के भंडारण, पटाखे बेचने और इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

Delhi bans firecrackers: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध (Ban on Firecrackers during Diwali in Delhi) लगाने की घोषणा की है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी और बताया कि इस साल भी दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध (Delhi bans firecrackers) लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके. बता दें कि इस साल 4 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी.
सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध
दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air pollution) के मद्देनजर पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के भंडारण, पटाखे बेचने और इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.
पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखत हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था. सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें. बता दें कि अक्टूबर और नवंबर में पराली जलने के चलते भी काफी प्रदूषण हो जाता है.
पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 15, 2021
प्रदूषण को लेकर कही बड़ी बात
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने पराली जलाने और प्रदूषण को लेकर कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. उन्होंने पराली जलाने के बजाये बायो डिकम्पोजर (Bio Decomposer) के इस्तेमाल पर जोर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश में दखल नहीं देगा
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने पटाखों पर बैन के मामले एनजीटी के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि एनजीटी के आदेश में ही स्पष्ट है कि जिन इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब होगी, वहां पटाखों की बिक्री और चलाने पर बैन रहेगा. जिन इलाको में एयर क्वालिटी बेहतर है, वहां इजाजत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी.
सर्दियों के दौरान प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ जाता है
बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ जाता है. उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से हर बार अनेकों प्रयास किए जाते हैं. वहीं, आने वाली सर्दियों से पहले केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से इस समस्या से निपटने हेतु कई बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है.
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