रेलवे ने चार्ट बनने के बाद खाली बची सीटों पर किराये में 10 प्रतिशत छूट की घोषणा की
टिकट पर लगने वाले आरक्षण फीस एवं सुपरफास्ट चार्ज यथावत लागू रहेंगे और इसके अलावा सर्विस टैक्स भी पहले जैसे ही लागू रहेगा.
रेलवे ने चार्ट बनने के बाद खाली बची सीटों पर किराये में 10 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. यह छूट उस रेलगाड़ी के लिए बेचे गए आखिरी टिकट के मूल किराये पर आधारित होगी. यह 1 जनवरी 2017 से लागू होगी.
इसे प्रयोग के तौर पर छह महीने तक जारी रखा जाएगा. 30 अप्रैल 2017 तक सभी रेलवे जोन छूट के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजेंगे तथा उसके बाद रेलवे बोर्ड तय करेगा कि छूट को आगे जारी रखना है या नहीं.
रेलवे के परिपत्र के मुताबिक एक यात्री वातानुकूलित और शयनयान श्रेणी सहित सभी आरक्षण श्रेणियों में उपलब्धग खाली बर्थ पाने हेतु मूल किराये में छूट ले सकता है.
हालांकि राजधानी दुरंतो और शताब्दी ट्रेन के लिए रेलवे ने ऐसी घोषणा पहले ही कर दी है.
रेल मंत्रालय ने शताब्दी राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस के साथ-साथ सभी गाड़ियों में पहला चार्ट बनने के बाद बची सीटों के लिए करंट बुकिंग पर किराए में दस प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है.
ट्रेन के अंदर खाली हुई सीटों के लिए टिकट निरीक्षक अर्थात् टीटीई को भी दस फीसदी कम किराए पर टिकट बनाने का अधिकार दिया गया है.
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 10 फीसदी की छूट संबंधित क्लास की अंतिम बुक टिकट के बेसिक फेयर में दी जाएगी.
टिकट पर लगने वाले आरक्षण फीस एवं सुपरफास्ट चार्ज यथावत लागू रहेंगे और इसके अलावा सर्विस टैक्स भी पहले जैसे ही लागू रहेगा.
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