RBI ने बैंकों से जुड़े नियम में किया बदलाव, ATM से पैसा निकालना भी होगा महंगा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बल्क पेमेंट सिस्टम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) में बदलाव किया है. ये सिस्टम सप्ताह में हर दिन कार्य करेगा. इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम रविवार और छुट्टी के दिन भी काम करेगी. 

Vikash Tiwari
Aug 2, 2021, 13:12 IST
New RBI rules on salary payments, ATM transaction fees effective from today
New RBI rules on salary payments, ATM transaction fees effective from today

महामारी के बीच आज (01 अगस्त 2021) से हो रहे टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है. हर महीने के पहली तारीख से कई तरह के नियमों में परिवर्तन देखने को मिलता है. ये नियम अमूमन बैंकिंग, इंश्योरेंस, एलपीजी की कीमतों से जुड़े होते हैं.

अगस्त महीने की पहली तारीख से भी कई तरह के नियमों में बदलाव हो गए हैं. इनमें ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के नियमों में बदलाव, बैंकों से पैसे की निकासी से जुड़े विभिन्न नियम, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए किए गए प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं. इन फैसलों का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा.

सैलरी छुट्टी के दिन भी आएगी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बल्क पेमेंट सिस्टम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) में बदलाव किया है. ये सिस्टम सप्ताह में हर दिन कार्य करेगा. इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम रविवार और छुट्टी के दिन भी काम करेगी. इस बदलाव के बाद अब अगर किसी भी महीने की पहली तारीख या कंपनियों द्वारा सैलरी दिए जाने के लिए निर्धारित तारीख को अगर रविवार पड़ता है या किसी और तरह की छुट्टी मिलती है तो भी आपके अकाउंट में उसी दिन सैलरी क्रेडिट होगी.

महंगा होगा एटीएम नकद निकासी

आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंकों को 01 अगस्त 2021 से वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने की मंजूरी दे दी है. आरबीआई ने बैंकों को अगले साल से नकद और गैर-नकद एटीएम लेनदेन के लिए मुफ्त मासिक सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाने की भी अनुमति दी है. इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा से अधिक होने पर बैंक ग्राहकों को 01 जनवरी 2022 से 20 रुपये के बजाय प्रति लेनदेन 21 रुपये का भुगतान करना होगा.

टैक्स बकाये पर जुर्माना

नए आयकर नियमों के मुताबिक, 2020-21 के लिए एक लाख रुपये या ज्यादा सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना पड़ेगा. आयकर अधिनियम-1961 की धारा 234ए के तहत एक प्रतिशत जुर्माना प्रति महीने देना होगा. वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं.

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