भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वेस्टर्न यूनियन पर जुर्माना

RBI ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 01 करोड़ रुपये और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Reserve Bank of India fines Paytm Payments Bank, Western union
Reserve Bank of India fines Paytm Payments Bank, Western union

रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 01 करोड़ रुपये और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित प्रतिक्रियाओं और मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, इस सेंट्रल बैंक ने यह निर्धारित किया है कि, PPBL और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर उपरोक्त आरोप प्रमाणित किया गया था और जिसके लिए मौद्रिक दंड लागू करना उपयुक्त था.

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PPBL पर मौद्रिक जुर्माना

20 अक्टूबर, 2021 को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकरण के द्वारा अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए PPBL द्वारा दिए गये आवेदन की जांच पर कहा कि, यह देखा गया है कि, बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती थी.

इस आधिकारिक विज्ञप्ति में आगे यह भी कहा गया है कि, चूंकि यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 26 (2) में उल्लिखित प्रकृति का अपराध था, इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया था.

इसके बाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 01 अक्टूबर को एक आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 01 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.

वेस्टर्न यूनियन पर भी RBI ने लगाया है जुर्माना, जानिए इसकी वजह

वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा कि, कंपनी ने वर्ष, 2019 और वर्ष, 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 30 प्रेषण की सीमा के उल्लंघन के उदाहरणों की सूचना दी थी, और उक्त उल्लंघन के समायोजन के लिए एक आवेदन दायर किया था.

सेंट्रल बैंक ने यह निर्धारित किया कि, इस गैर-अनुपालन के कारण, निपटान आवेदन (कंपाउंडिंग एप्लीकेशन) और मौखिक सुनवाई के दौरान हुई मौखिक प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के बाद यह मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.

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इस दंड से बैंकों के साथ लेनदेन की वैधता पर होंगे ये प्रभाव

भारतीय रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर घोषित दंड नियामक अनुपालन पर आधारित हैं और किसी भी लेनदेन की वैधता या अपने ग्राहकों के साथ संस्थाओं द्वारा किए गए समझौते को प्रभावित करने का इरादा नहीं है.

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