टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 02 अगस्त 2017 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से विवाह पंजीकरण नियमावली-2017, शिक्षा के अधिकार का संशोधन बिल शामिल है.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण नियमावली-2017 को मंजूरी
इस निर्णय के लागू होने पर सभी जातियों एवं वर्गों को विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसके तहत मुस्लिम दंपती को भी निकाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. संविधान के अनुरूप तैयार किये गये यह नियम जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश एवं नागालैंड के अतिरिक्त पूरे देश में लागू हैं. नियमावली के प्रारंभ होने के बाद संपन्न विवाह या पुनर्विवाह में पति या पत्नी में कोई एक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो या उनका विवाह उत्तर प्रदेश की सीमा में संपन्न हुआ हो, का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.
राज्यसभा में शिक्षा के अधिकार का संशोधन बिल ध्वनिमत से पारित
इसके तहत मार्च 2015 तक नियुक्त हुए 11 लाख प्राइमरी अध्यापकों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए दो साल का समय मिलेगा. यह बिल लोकसभा में 22 जुलाई 2017 को पारित किया गया था. संशोधन बिल के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को अपने पद के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिये अब वर्ष 2019 तक का समय दिया है. इस संशोधन विधेयक से शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने का अवसर मिलेगा.
प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. पुष्प मित्र भार्गव का निधन
भार्गव ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में वर्ष 2015 में पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया था. वे कोशिकीय एवं आण्विक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु जाने जाते हैं. उन्होंने अप्रैल 1977 में हैदराबाद के प्रसिद्ध ‘सेंटर फॉर सेल्युलर एण्ड मॉल्युकुलर बॉयोलोजी’ की स्थापना की और फरवरी 1990 तक इसके संस्थापक निदेशक रहे. फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें वर्ष 1998 में ‘लीजन डी ऑनर’ से भी सम्मानित किया.
झारखंड कैबिनेट ने धर्मांतरण विधेयक 2017 को मंजूरी दी
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. अब सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश करेगी. धारा 3 के उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास या 50 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय किया जा सकता है. यदि यह अपराध नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के प्रति किया गया है तो कारावास 4 वर्षों तक और जुर्माना एक लाख रुपये तक होगा.
मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी ने हांगकांग के ली का-शिंग को पछाड़ते हुए एशिया के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है. इंडेक्स के मुताबिक मौजूदा समय में एशिया में सबसे अमीर अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा हैं. उनकी संपत्ति 43.7 अरब डॉलर आंकी गई है और 2017 के दौरान उनकी संपत्ति में 10.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है.
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