अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें?

How to link PAN with Aadhar: भारत सरकार देश की आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है. इसी दिशा में सरकार ने कदम उठाते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2019 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2019 कर दी गई है. आइये जानते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें?
Link Aadhar & PAN
Link Aadhar & PAN

भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. भारत सरकार के आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, ताकि आयकर विभाग को व्यक्तियों की वास्तविक आय और कर दाखिल विवरण का पता चल सकें.

आइये अब इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं;

स्टेप 1:- www.incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर जाएं
मुख पृष्ठ के बाईं ओर आपको इस तरह से महत्वपूर्ण लिंक मिलेंगे;

link aadhar step 1

स्टेप 2:- पैन-आधार लिंकेज के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ और दिए गए लिंक (“Go to E-filing website for PAN-Aadhaar Linkage”) को क्लिक करें.
क्लिक करने पर आपको इस तरह एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा. नीचे दिए गए लिंक “continue to home page” पर क्लिक करें

link aadhar step 3
स्टेप 3:- “Continue to Homepage” पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पॉप-अप दिखेगा जहाँ पर लिंक "Link Aadhaar" पर क्लिक करें

link aadhar
Step 4:-  "Link Aadhaar" लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पॉप-अप दिखेगा.
यहां आपको "मैं यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं" विकल्प पर ओके क्लिक करने की आवश्यकता है और "कैप्चा कोड" भी भरना होगा.

link aadhar final

यहाँ पर नेत्रहीन लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट वन टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) का विकल्प देती है. अर्थात नेत्रहीन लोगों को यह सुविधा दी गयी है कि वे "कैप्चा कोड" के स्थान पर अपने आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नम्बर पर OTP मंगा सकते हैं.
यहाँ पर साईट का एडमिनिस्ट्रेटर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ‘वन टाइम पासवर्ड’ भेजेगा. इसलिए आधार के साथ आपका मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है.

यहाँ पर मांगी गयी जरूरी जानकारी को भरने के बाद आपको “Link Aadhar” पर क्लिक करना होगा जिसके बाद मांगी गयी डिटेल को भरना होगा.

स्टेप 5:- लिंक "आधार" पर क्लिक करने के बाद आपको एक और पॉप अप विंडो मिलेगी जिसमें आपके पैन कार्ड नंबर, आपका नाम (आधार के अनुसार), जन्मतिथि, पिता का नाम आदि से संबंधित जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा. इसके साथ ही नीचे दिए गए चित्र के अनुसार इस शर्त को भी स्वीकार करना होगा कि आप अपनी आधार डिटेल को UIDAI के साथ साझा कर रहे हैं.

link aadhar final

इस डिटेल को भरने के बाद आप लिंक आधार पर क्लिक कर दें. बस आपका आधार 2 से 5 वर्किंग दिन के अंदर लिंक हो जायेगा.
नोट:

1. नाम, जन्मतिथि और लिंग आपके आधार विवरण के अनुसार मानी होंगे. यदि आपके पैन और आधार कार्ड में दी गयी जानकारी में कोई अंतर है तो फिर आपका आधार पैन कार्ड से लिंक नही हो पायेगा.

2.  आधार और पैन कार्ड में नाम इत्यादि में अंतर होने पर आपको अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल को एक जैसा करवाना होगा.

3. यदि आधार और पैन कार्ड के डिटेल मैच कर जाती है तो दोनों (आधार और पैन कार्ड) 2 से 5 दिन के अन्दर लिंक हो जाते हैं. हालाँकि UIDAI हेल्पलाइन के अनुसार इस काम में 10 दिन भी लग सकते हैं.

भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार के साथ पैन कार्ड का इंटरलिंकिंग एक बहुत अच्छा कदम है. यह कदम अर्थव्यवस्था में न केवल काले धन को बढ़ने से रोकेगा बल्कि इससे सरकार को कर के रूप में मिलने वाली आय में भी वृद्धि होगी जिससे देश के विकास के लिए बेहतर विकास योजनाओं के लिए धन की कमी बाधा नहीं बनेगी.

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के सम्बन्ध में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और उत्तर इस प्रकार हैं.

प्रश्न 1:- मैंने आधार नंबर के लिए नामांकन किया है लेकिन मुझे अभी तक आधार नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, क्या मैं अब भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप आधार प्राधिकरण के नामांकन केंद्र द्वारा प्रदान की गई EID पर्ची पर उल्लिखित EID (enrolment ID) संख्या का उल्लेख करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

प्रश्न 2:- अगर मैं अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता हूं तो क्या मेरा पैन कार्ड बंद हो जाएगा?
उत्तर: अब तक ऐसा कोई नियम नहीं है. पैन और आधार दोनों कार्डों के उद्येश्य अलग-अलग हैं. पैन संबंधित प्रश्नों के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया आयकर विभाग से संपर्क करें.

प्रश्न 3:- मेरे पास जन्मतिथि का कोई प्रूफ नहीं है. आधार और पैन कार्ड में जन्मतिथि किस तरह अपडेट कराएँ ताकि मैं अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकूं?
उत्तर: यदि कोई निवासी आधार बनवाने के समय जन्मतिथि (डीओबी) के दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करता है, तो उसकी जन्मतिथि को "सत्यापित" माना जाता है. लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी जन्मतिथि का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है तो उसकी जन्मतिथि को "घोषित" माना जाता है जो कि ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है. क्लास 10 के सर्टिफिकेट में लिखी गयी जन्मतिथि को "सत्यापित" जन्मतिथि माना जाता है.

प्रश्न 4:- पैन कार्ड और आधार कार्ड में मेरी जन्म तिथि मेल नहीं खाती है और मैं उन्हें लिंक करने में सक्षम भी नहीं है; कृपया सहायता कीजिए?
उत्तर: आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को लिंक करने के लिए अपनी जन्मतिथि ठीक  करवानी ही होगी. इसमें सुधार या तो पैन कार्ड या आधार कार्ड में कराया जा सकता है लेकिन दोनों में जन्मतिथि एक जैसी ही होनी चाहिए.

प्रश्न 5:- मेरा नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड में अलग अलग है इस कारण मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर लिंक नहीं कर पा रहा हूँ. उपाय बताएं?
उत्तर: पैन कार्ड और आधार कार्ड को के दूसरे से जोड़ने के लिए आपकी जनसांख्यिकीय डिटेल (जैसे नाम, जन्म तिथि और लिंग) दोनों दस्तावेजों में समान होना चाहिए.

लेकिन यदि दोनों डाक्यूमेंट्स में नाम में थोडा अंतर है (जैसे किसी का नाम पैन कार्ड कार्ड में शार्ट में और आधार कार्ड में फुल नाम लिख दिया है) तो इस प्रकार के केस में आपके आधार में रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा. इस केस में आधार को पेन से जोड़ा जा सकता है लेकिन आपकी जन्मतिथि और जेंडर दोनों डाक्यूमेंट्स में एक जैसे होने चाहिए.

लेकिन यदि दोनों डाक्यूमेंट्स में नाम में अंतर बहुत जयादा है तो आपको या तो आधार या फिर पैन कार्ड में अपना नाम चेंज करवाना ही होगा तभी दोनों लिंक होंगे.

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