दिल्ली-NCR में बढ़ते गंभीर प्रदूषण को देखते राजधानी दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण (GRAP- 3) लागू कर दिया गया है। साथ ही, ग्रैप 3 को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DeO) ने स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वायु प्रदूषण के कारण खराब हवा को देखते हुए प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 5वीं तक की सभी कक्षाओं को पूरी तरह से हाइब्रिड मोड का आदेश दे दिया गया है। अब स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेज ले सकते हैं।
GRAP-III लागू: शिक्षा पर असर
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सभी निजी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए एक आवश्यक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का आदेश दिया है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के लिया गया है।
| कक्षा लेवल | नया टीचिंग मोड | लागू डेट |
| प्री-स्कूल | हाइब्रिड मोड | तत्काल प्रभाव से |
| कक्षा 1 से कक्षा 5 | हाइब्रिड मोड | तत्काल प्रभाव से |
| कक्षा 6 से कक्षा 12 | फिजिकल मोज | कोई बदलाव नहीं |
GRAP-III की मुख्य पाबंदियां
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर लागू किया जाता है। AQI के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP-III लागू कर दिया गया है।
GRAP-III के तहत लगाए गए मुख्य प्रतिबंध, जिनका असर दिल्ली-NCR में दिखाई देगा:
- गैर-आवश्यक निर्माण कार्य बंद: सभी गैर-आवश्यक निर्माण और डेमोलिटीऑन पर रोक लगा दी गई है।
- BS-III और BS-IV वाहनों पर रोक: दिल्ली-NCR में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी।
- ईंट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांट पर रोक: प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों जैसे ईंट भट्टों और हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने का आदेश दिया गया है।
AQI 400 पार?
दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 को आराम से पार कर चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार अभी हवा और भी खराब हो सकती है। इसी के चलते राजधानी में Grap 3 को लागू कर दिया गया है। अब राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
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