डीएम और कलेक्टर में ये होता है फर्क, जानिएPrakhar Pandey


By Prakhar Pandey14, Feb 2023 01:18 PMjagranjosh.com

डीएम और कलेक्टर में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता हैं? आइए दोनों का अंतर जानते है।

डीएम और कलेक्टर &डीएम और कलेक्टर की जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र अलग- अलग होते हैं।

कलेक्टर &कलेक्टर जिले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। राजस्व मामलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिविजनल कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर के प्रति जिम्मेदार होता हैं।

जवाबदेही &डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जवाबदेही रेवेन्यू कोर्ट, कृषि लोन का वितरण, भूमि रिकॉर्ड्स से जुड़ी व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन, भूमि अधिग्रहण का मध्यस्थ और राहत और बचाव कार्य से जुड़ी होती हैं।

अन्य जिम्मेदारियां &क्लेक्टर की जिम्मेदारी जिला बैंकर समन्वय समिति का अध्यक्षता, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेंटर की अध्यक्षता एक्साइज ड्यूटी कलेक्‍शन, सिंचाई बकाया, इनकम टैक्स बकाया और एरियर की जिम्मेदारी होती हैं।

सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार &जिला कलेक्टर के पास शादी, एस.सी/एस.टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, राष्ट्रीयता और डोमेसाइल जैसे सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार होता हैं।

डीएम &डीएम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में टॉप क्लास का कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी होता हैं। इनकी जिम्मेदारी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रखने की होती हैं।

जिम्मेदारी &डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी जिले में पुलिस को कंट्रोल करना और निर्देश देना, मृत्युदंड के निष्पादन को प्रमाणित करना, उनके अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना और जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना हैं।

जवाबदेही &डीएम के रोल में रहने वाला डिप्टी कमिशनर ही क्रिमिनल प्रशासन का हेड होता हैं। साथ ही डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी लॉक-अप और जेलों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है।

डीएम की कार्यशक्ति &डीएम को कार्यशक्ति 1973 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CrPC से मिलती है।

कलेक्टर की शक्तियां &क्लेक्टर यानी डीसी को कार्यशक्ति लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत पब्लिक सर्विस को अलग कर दिया गया हैं।

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