By Priyanka Pal2023-03-30, 19:18 ISTjagranjosh.com
जानिए किन जानवरों को पालने पर है रोक -
आपने लोगों को कई तरह के जानवरों को पालते हुए देखा होगा विदेशों में तो खतरनाक जीवों को भी लोग पालतु बनाकर रखते हैं।
सारस को पालने पर है पाबंदी -
जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 2,9, 29, 51 और धारा 52 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है।
बंदरों को पालना है गैरकानूनी -
कई लोग बंदरों को पालतू बनाकर सर्कस आदि में इस्तेमाल करते हैं कानून कहता है बंदरों से नुमाइश करवाना या कैद में रखना गैरकानूनी है।
तोते पालने पर प्रतिबंध -
देशी तोते के पालने पर प्रतिबंध है विदेशी पक्षियों को रखने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है यह वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत आता है।
मोर पालना है गैरकानूनी -
अगर आपके घर से मोर मिला तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत मोर को मुक्त कराना पड़ सकता है।
कछुआ पालने पर जुर्माना -
कछुआ घर ले आना महंगा हो सकता है वन विभाग वाले आपसे इसके लिए 5000 रूपए तक का जुर्माना भी ले सकते हैं।
चिड़िया घर का नियम -
चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना दंडनीय अपराध है पीसीए के तहत ऐसा करने वाले को तीन साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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