Voting Rights: क्या भारत में कैदी वोट डाल सकते हैं?


By Priyanka Pal02, Apr 2024 06:31 PMjagranjosh.com

कैदी

क्या आपको पता है देश में कैदियों की संख्या चार लाख से ऊपर है, जो वोट के अधिकार से वंचित हैं। ऐसा क्यों है? आगे जानिए क्या भारत में कैदी वोट डाल सकते हैं?

कानून

जन प्रतिनिधित्व कानून,1951 की धारा 62 (5) के मुताबिक न्यायिक आदेश से जेल में बंद या पुलिस अभिरक्षा में होने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है।

कौन वोट डाल सकता है

भारत में प्रत्येक नागरिक जो 18 का हो चुका है वह मतदान करने के लिए योग्य है। इसी के साथ ही वोटिंग का अधिकार एक जगह का ही होता है।

जेल में बंद कैदी वोट दे सकते हैं क्या

जनप्रतिनिधित्व कानून की उक्त धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद हो, वह किसी भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति को चाहे कारावास हुआ हो, वह ट्रांजिट रिमांड पर हो या पुलिस हिरासत में, उसे मतदान की पात्रता नहीं होगी।

भारत में कैदी नहीं कर सकते वोट

भारत उन कुछ देशों में से एक है जो कैदियों को वोट देने की अनुमति नहीं देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते।

NRI

यदि एनआरआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक भारतीय नागरिक है और वर्तमान में विदेशों में तैनात है, तो वह वोट कर सकते हैं।

अन्य व्यक्ति

भ्रष्ट आचरण या चुनाव से संबंधित किसी भी अवैध कार्य के कारण मतदाता बनने के हकदार सो वंचित कर दिया जाता है वो चुनाव में वोट नहीं कर सकते।

मानसिक रोगी

जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, या जिन्हें न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से बीमार घोषित किया गया है। उन्हें भी मतदान देने का अधिकार नहीं है।

देश में वोट देने की प्रक्रिया

देश में वह व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है जिसके नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। व्यक्ति अपने मतदान केंद्र में ही वोट डाल सकते हैं।

ऐसी ही जनरल नॉलेज, सरकारी नौकरियों, करियर टिप्स, मोटिवेशनल कोट्स और एजुकेशन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे jagranjosh.com के साथ।

NEET UG 2024: Know Physics Most-Scoring Topics Every Student Must Know