By Priyanka Pal12, Jan 2023 10:27 AMjagranjosh.com
यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है।
संविधान में अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 44 कहता है कि "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।"
यह कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।
यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है।
इसका उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना, एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है।
जब यह कोड बनेगा तो उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग-अलग हैं।