लोकसभा में एक विधेयक पारित करने के लिए कितने वोट जरूरी हैं?
By Priyanka Pal02, Apr 2025 11:59 AMjagranjosh.com
लोकसभा क्या है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अनुसार, लोकसभा संसद का निचला सदन है। जो कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है।
लोकसभा के सदस्य
लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 तय की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष
क्या आप जानते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं।
लोकसभा स्पीकर का काम
लोकसभा अध्यक्ष सदन में कामकाज का संचालन करता है। साथ ही यह तय करता है कि कोई विधेयक धन है या नहीं। इसी के साथ वह अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं।
प्रस्तावों पर अनुमति
लोकसभा स्पीकर नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण नोटिस जैसे विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों और संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति देते हैं।
विधेयकों में स्पीकर की भूमिका
पारित किए गए सभी विधेयकों को राज्यसभा में विचार के लिए भेजने के लिए स्पीकर के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। बराबरी की स्थिति में स्पीकर के पास वोट देने का अधिकार भी होता है।
विधेयक पारित करने के लिए वोट
लोकसभा की कुल 543 सांसद है और बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।
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