घूसखोर अधिकारी की शिकायत कैसे करें?


By Mahima Sharan15, Dec 2023 04:37 PMjagranjosh.com

भ्रष्टाचार

वर्ष 2022 में भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर था। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की संख्या कम नहीं है।

रिश्वत

ऐसे में देश के नागरिकों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर उन्हें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़े या कोई अधिकारी रिश्वत मांगे तो उन्हें इसकी शिकायत कहां करनी चाहिए।

पहले समझें कि रिश्वतखोरी क्या है?

रिश्वत लेना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और आईपीसी की धारा 171 के तहत दंडनीय अपराध है। हालाँकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार, रिश्वत लेना ही नहीं बल्कि रिश्वत देना भी अपराध है।

कर सकते हैं शिकायत

आसान भाषा में इसे ऐसे समझें कि अगर कोई अधिकारी किसी सरकारी काम को करने के लिए आपसे अवैध तरीके से पैसे लेता है तो यह रिश्वतखोरी है और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

कानूनी कार्रवाई

वहीं, अगर आप अपना कोई काम कराने के लिए किसी अधिकारी को पैसे देते हैं तो यह भी अपराध है और इसके लिए अधिकारी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।

रिश्वतखोरी की शिकायत कहां करें?

रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हर राज्य में अलग-अलग एजेंसियां बनाई गई हैं। खासकर एंटी करप्शन ब्यूरो आपको ज्यादातर राज्यों में मिल जाएगा, जहां आप ऐसी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ऑनलाइन कम्पलेंट

यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में आप भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की शिकायत ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आप अपनी शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजना चाहते हैं तो पत्र, कॉल और फैक्स के जरिए भेज सकते हैं।

पता

पूरा पता - सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली - 110 023। इस नंबर पर फोन के माध्यम से शिकायत करें - 011- 24600200। आप अपनी शिकायत 011- 24651010 या 24651186 पर फैक्स भी कर सकते हैं।

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