महिलाएं खुद को वर्कप्लेस पर कैसे सुरक्षित रख सकती हैं? जानिए
By Priyanka Pal16, Aug 2024 01:52 PMjagranjosh.com
महिलाओं के लिए वर्कप्लेस पर कानून
कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 बनाया गया है। इसके तहत दस से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना जरूरी है, ताकि महिलाएं प्रताड़ना की शिकायत कर सकें।
पॉश
अगर किसी महिला के साथ उसके ऑफिस में या किसी भी कार्यस्थल पर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, तो अपराधी के खिलाफ पॉश लगा सकती है।
तनाव
किसी दूसरे प्रकार का ऐसा व्यवहार, जो प्रत्यक्ष या संकेतों के माध्यम से मानसिक तनाव देने वाला हो।
स्थायी-अस्थायी महिला कर्मी
किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत स्थायी-अस्थायी सभी महिला कर्मियों के लिए यह कानून लागू है।
जबरन परेशान
महिलाओं को जबरन परेशान और यदि कोई अश्लील बातें करता है तो आप इस कानून के तहत शिकायत कर सकती हैं।
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