भारत में कितने घंटे काम करने का है नियम?


By Priyanka Pal18, Jan 2025 01:38 PMjagranjosh.com

आए दिन सोशल मीडिया पर काम को लेकर समय की बहस छिड़ती रहती है। ऐसे में कोई 90 घंटे काम की ओर पर बयान करता है तो कोई क्वालिटी वर्क की। आज इस वेब स्टोरी में जानिए भारत में कितने घंटे काम करने का नियम है।

कितने घंटे काम

फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के अनुसार भारत की फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन यूनिट्स में एक दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे काम का समय तय है।

छुट्टियां

इसी के साथ 9 घंटे की शिफ्ट में व्यक्ति को खाना खाने के लिए 1 घंटे का समय मिलना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अपने तय समय से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम का पैसा मिलेगा।

ओवरटाइम

अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो वह दो गुना सैलरी पाने का हकदार है।

फैक्ट्रियों का वर्किंग सिस्टम

ओवरटाइम के भुगतान के बाद भी हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता है।

ओवरटाइम की शिकायत

कोई कंपनी या ठेकेदार अपने एम्प्लॉई की सैलरी रोकता है, तो वे इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से कर सकते हैं। अगर वो भी ध्यान ना दे तो, कर्मचारी राज्य सरकार के लेबर कोर्ट या जिला कोर्ट में मामले की शिकायत कर सकता है।

ऐसी ही जनरल नॉलेज, सरकारी नौकरियों, करियर टिप्स, मोटिवेशनल कोट्स और एजुकेशन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे jagranjosh.com के साथ।

7 Facts About Lassi You Didn’t Know