By Priyanka Pal17, Oct 2024 01:29 PMjagranjosh.com
नागरिकता अधिनियम धारा 6A
नागरिकता अधिनियम की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी लोगों को भारत की नागरिकता देने की अनुमति देती है। इसके तहत 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं।
बांग्लादेशी अप्रवासी
सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आये हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते है।
समझौता
यह प्रावधान 1985 में असम समझौते के बाद डाला गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ समझौता था।
असम में NRC
1951 में असम में पहली बार NRC बनाया गया था, जिन्हें भारत के नागरिक के रूप में पहचान दी गई।
NRC का मकसद
बांग्लादेश से भारत आए अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए NRC को बनाया गया था, जो कि डॉक्यूमेंट्स की कमी और कई समस्याओं की वजह से पूरा नहीं हो सका।
रजिस्ट्रेशन
अब इस मामले में कोर्ट का कहना है कि लोगों को नागरिकता देने का तरीका रजिस्ट्रेशन नहीं है और धारा 6A को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं दी गई है।
जजों में असहमति
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित चार जजों ने सहमति जताई है। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।
ऐसी ही जनरल नॉलेज, सरकारी नौकरियों, करियर टिप्स, मोटिवेशनल कोट्स और एजुकेशन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे jagranjosh.com के साथ।
6 Life Lessons To Learn From Ramayana Author Valmiki