By Priyanka Pal11, Jan 2025 04:03 PMjagranjosh.com
किसी भी ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपके पास ट्रेन का होना बहुत जरूरी है। रेल ही नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आप बिना यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के नहीं जा सकते। आज जानिए यदि ट्रेन टिकट खो जाए तो आप क्या कर सकते हैं?
बिना टिकट
नियमों की जानकारी न होने के चलते वह नहीं जानता कि टिकट घर भूल आने या रिजर्वेशन टिकट खो जाने पर वह ट्रेन में यात्रा कर सकता है या नहीं।
जुर्माना
रेलवे प्लेटफॉर्म या रेल में बिना टिकट पकड़ने जाने पर भारी जुर्माना वसूला जाता है। ऐसे में जब आपका खरीदा हुआ टिकट गुमा हो जाए तो आप क्या करें जिससे जुर्माना ना देना पड़े जानिए।
डुप्लीकेट टिकट
सफर के दौरान ट्रेन टिकट खो जाने पर किसी भी यात्री को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टिकट गुम होने पर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाकर यात्रा कर सकता है।
टीटीई
यात्री ट्रेन में टीटीई के पास जाकर डुप्लीकेट टिकट बनवा सकता है। यही नहीं यात्री टिकट काउंटर पर जाकर भी डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकता है।
फीस
भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, डुप्लीकेट टिकट लेने के लिए आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा।
सेकेंड और स्लीपर क्लास टिकट
सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए 50 रुपये देने होते हैं। इनसे ऊपर की श्रेणी के लिए के डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 100 रुपये फीस देनी होगी।
ओरिजिनल टिकट
अगर आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे काउंटर पर दिखाकर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाए वापस ले सकते हैं।
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