पेपर में करेंगे नकल तो मिलेगी 10 साल की जेल, लोकसभा में बिल पास


By Priyanka Pal08, Feb 2024 12:56 PMjagranjosh.com

लोकसभा बिल 2024

केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल पर रोक लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में बिल पास किया है। बनाए गए बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गयी है।

इन गलतियों को माना जाएगा अपराध

किसी भी परीक्षा या प्रश्न पत्र या आसंर की को लीक करना कानून की नजरों में अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही किसी भी परीक्षा या प्रश्न पत्र या आसंर की लीक करने वाले व्यक्तियों के साथ शामिल होना।

OMR शीट अपने पास रखना अपराध

जो भी उम्मीदवार बिना अनुमति के परीक्षा पत्र या OMR शीट अपने पास रखते हैं। परीक्षा के समय किसी अन्य कैंडिडेट से आंसर लिखवाना भी अपराध की लिस्ट में शामिल।

पेपर में छेड़छाड़

बिना अनुमति पेपर में छोड़छाड़ करना। सरकारी एजेंसी द्वारा तय एग्जा गाइडलाइन का उल्लंघन करना अपराध के बराबर माना जाएगा।

कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़

यदि कोई उम्मीदवार सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी का उल्लंघन करना और किसी एग्जाम के कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ करना भी अपराध माना जाएगा।

जारी किया जाएगी वारेंट

बिल में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस तथा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही संदिग्ध कैंडिडेट को पुलिस बिना वारेंट के गिरफ्तार कर सकेगी।

बिल के दायरे में सरकारी परीक्षाएं

इस बिल के अंदर UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA की सरकारी परीक्षाएं शामिल हैं। कक्षा 10वीं - 12वीं के बोर्ड एग्जाम और राज्य स्तर की परीक्षाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी।

परीक्षा केंद्र पर होगी कार्यवाही

किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर एग्जाम सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है। तो, उसपर भी एग्जाम सेंटर पर कार्यवाही की जाएगी।

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