By Priyanka Pal31, Jul 2024 11:21 AMjagranjosh.com
बिहार में नकल पर कानून सख्त
बिहार में नकल पर रोक लगाने और पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए नया कानून अमल में आएगा, विधानसभा में बिल पारित।
सजा और जुर्माना
नकल के लिए सरकार ने 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है।
नकल करना अपराध से कम नहीं
बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक-2024 पारित कर दिया है। यह बिल प्रदेश में लागू होने के बाद पेपर लीक के मामले बड़े अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे।
दोषी व्यक्ति की सजा
कानून के तहत यदि परीक्षा में शामिल कोई भी कर्मचारी पेपर लीक के किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माने लगाने का प्रावधान है।
शिक्षा संस्थानों के लिए कानून
जो भी शिक्षण संस्था, या संबंधित अन्य कोई संस्था पेपर लीक में शामिल होगी, उसे चार साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
गड़बड़ी की सजा
गड़बड़ी में शामिल लोगों को तीन से पांच साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक जुर्माना होगा।
परीक्षाओं के लिए कानून
राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में भी यह कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है।
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