BH Number Plate Hindi: नौकरी के सिलसिले में बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है? यदि आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और ट्रांसफर या दूसरी जगह जॉब मिलने के कारण अपना शहर बदलते रहते हैं, तो BH सीरीज नंबर प्लेट आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।
इस नंबर प्लेट की मदद से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की परेशानी से राहत मिलती है। हालांकि, BH नंबर प्लेट बनवाने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं पूरी करनी होती हैं और संबंधित डॉक्युमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि BH नंबर प्लेट क्या है, प्राइवेट नौकरी करने वाले इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी।
क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट?
BH का मतलब भारत सीरीज (Bharat Series) है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सुविधा को उन वाहन मालिकों की सुविधा के लिए शुरू किया था, जिन्हें नौकरी या अन्य कारणों से अलग-अलग राज्यों में जाना पड़ता है। यह सुविधा मुख्य रूप से पात्र सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
Related Stories
प्राइवेट नौकरी वाले कैसे ले सकते हैं BH नंबर?
यदि आप किसी निजी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए BH सीरीज नंबर प्लेट बनवाने की पात्रता का एक अहम आधार यह है कि आपकी कंपनी के कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में हों।
ऐसी स्थिति में आपको अपनी कंपनी से पात्रता की पुष्टि करने वाला Form 60 प्राप्त करना होगा। इसके साथ कंपनी का कर्मचारी पहचान पत्र या रोजगार प्रमाणपत्र भी मांगा जा सकता है। कंपनी का GSTIN भी उसकी जानकारी और बहु-राज्य उपस्थिति के सत्यापन में उपयोगी हो सकता है।
ध्यान रखें कि केवल प्राइवेट नौकरी करना BH नंबर प्लेट पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कंपनी की पात्रता और संबंधित नियमों को पूरा करना जरूरी है।
BH नंबर प्लेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन करने से पहले इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखें-
1. पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID जैसे वैलिड आईडी
2. पते का प्रमाण: बिजली या पानी का बिल, किराये का एग्रीमेंट अथवा अन्य मान्य पता प्रमाण। आवेदन के दौरान संबंधित प्राधिकरण द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट जमा करें।
3. नौकरी का प्रमाण: कंपनी का कर्मचारी पहचान पत्र (Employee ID Card) या रोजगार प्रमाणपत्र।
4. Form 60: निजी क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों के लिए कंपनी द्वारा प्रमाणित Form 60, जिसमें कंपनी की चार या अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदगी की पुष्टि हो।
5. वाहन से जुड़े डॉक्यूमेंट: वाहन की खरीद का इनवॉइस, लागू होने पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात और वैलिड बीमा पॉलिसी की डिटेल्स। नई गाड़ी के मामले में डॉक्यूमेंट की लिस्ट अलग हो सकती है।
कहां और कैसे करें आवेदन?
BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन आमतौर पर व्हीकल डीलर के माध्यम से या निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। इसके लिए Parivahan Sewa पोर्टल पर भी डिटेल्स देख सकते है।
BH नंबर प्लेट के लिए जरूरी है यह काम
नियमित रूप से दूसरे राज्यों में आने जाने वाले कर्मचारियों के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट एक बेहतर ऑप्शन होता है। इससे वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, आवेदन के लिए सभी संबंधित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है।
