नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कई जरूरी वित्तीय अपडेट पर लोगों की नजर रहेगी। महीने की पहली तारीख से जहां GST से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने की तैयारी है, वहीं पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने और टैक्सपेयर्स को ITR की नई डेडलाइन का ध्यान रखना होगा।
इसके अलावा, LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव को लेकर भी हर महीने की तरह चर्चा रहेगी। हालांकि, हर प्रस्तावित बदलाव 1 नवंबर से लागू हो, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आम लोगों और कारोबारियों के लिए कौन-से अपडेट महत्वपूर्ण हैं, जिन पर नजर रखने की जरूरत है।
GST के नियमों में मिलेगी कारोबारियों को राहत
केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से GST से जुड़े कुछ नियमों को आसान बनाने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 अक्टूबर को जारी सरकारी अधिसूचना में बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट से संबंधित नियमों में राहत देने की बात कही गई है। इसके साथ ही इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना कर रहे कारोबारियों के लिए अस्थायी रिफंड की प्रक्रिया तेज करने के उपाय भी किए जाएंगे।
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पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी
सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाणपत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन कापेमेंट अस्थायी रूप से रुक सकता है। 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स 1 नवंबर से यह प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। वहीं, 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आमतौर पर प्रमाणपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर होती है।
LPG सिलेंडर की कीमतों पर रहेगी नजर
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट को लेकर लोगों की नजर रहेगी। खासकर होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबारों पर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का सीधा असर पड़ सकता है।
ITR भरने के लिए बढ़ी समयसीमा
आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले पात्र करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। उनकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। ध्यान रखें कि यह राहत सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। इसलिए अपनी कैटेगरी के अनुसार नई समयसीमा की पुष्टि जरूर कर लें।
दिव्यांग पेंशन के नए नियम अभी लागू नहीं
केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन से जुड़े कुछ सुधारों को मंजूरी दी है। इनमें पात्रता के लिए न्यूनतम दिव्यांगता सीमा 80% से घटाकर 40% करना और न्यूनतम आयु की शर्त हटाना शामिल है।
बता दें कि प्रस्तावित सहायता राशि 80 वर्ष से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों के लिए 625 रुपये प्रतिमाह है। हालांकि, नए नियमों के लिए संशोधित दिशानिर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं। इसलिए इन्हें 1 नवंबर से लागू मानना सही नहीं होगा।
