Rule Change 1 November: टोल पास से लेकर LPG सिलेंडर तक, बदल गए 5 बड़े नियम, देखें डिटेल्स

1 नवंबर 2026 से टोल पास, जीवन प्रमाण पत्र, ITR की डेडलाइन और वाहनों की आवाजाही से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। साथ ही कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Nov 1, 2026, 13:43 IST
कमर्शियल LPG सिलेंडर के बढ़े दाम
कमर्शियल LPG सिलेंडर के बढ़े दाम

Rule Change 1 November 2026: आज नवंबर की शुरुआत के साथ ही आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। यदि आप गाड़ी चलाते हैं, पेंशन लेते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2026 से टोल पास, जीवन प्रमाण पत्र, ITR की डेडलाइन और वाहनों की आवाजाही से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। वहीं, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। इनका असर आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक पर पड़ सकता है।

1. टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगा सालाना पास

टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को अब बार-बार टोल टैक्स देने की परेशानी से राहत मिल सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी अपनी गाड़ी के लिए सालाना पास बनवा सकेंगे। 

नगरपालिका क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों को इस पास के लिए सालाना 1,500 रुपये देने होंगे। वहीं, शहरी या नगर निगम क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये होगी।

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2. पेंशनर्स 30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र

पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए नवंबर का महीना काफी अहम है। पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। इस बार इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है।

80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जबकि अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

3. कमर्शियल LPG सिलेंडर के बढ़े दाम

बता दें कि महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 11.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद चेन्नई में इसकी कीमत 2,994.50 रुपये पहुंच गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है।

4. ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ी

टैक्सपेयर्स के लिए भी नवंबर में राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के उन करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है। पहले यह डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।

5. दिल्ली में पुराने वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुराने नॉन-BS6 वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान के तहत लागू होगा और 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा।

वहीं, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक लगाने का फैसला किया गया है। वहीं, महाराष्ट्र हाईवे पुलिस का यह नियम भी 1 नवंबर 2026 से लागू हो गया है। इस तरह नवंबर की शुरुआत के साथ ही कई जरूरी नियम बदल गए हैं।

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Bagesh Yadav

Senior Executive - Editorial

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