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लोक सभा एवं राज्य सभा में अंतर

Last Updated: Sep 26, 2016, 14:55 IST

भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के दो सदन हैं:- लोकसभा जिसे ‘आम जनता का सदन' या संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा जिसे ‘राज्यों का परिषद्’ या संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है| लोकसभा वास्तविक कार्यकारी है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में शासन चलाता है|

लोक सभा एवं राज्य सभा में अंतर
लोक सभा एवं राज्य सभा में अंतर

भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के दो सदन हैं:- लोकसभा जिसे ‘आम जनता का सदन' या संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा जिसे ‘राज्यों का परिषद्’ या संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है| लोकसभा वास्तविक कार्यकारी है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में शासन चलाता है|

लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर :-

क्र.सं.

लोकसभा

राज्यसभा

1.

इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं|

इसके सदस्य राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं|

2.

लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है|

यह एक स्थायी सदन है जिसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो साल बाद रिटायर हो जाते हैं|

3.

इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 है|

इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है|

4.

धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है|

धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है|

5.

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है|

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है|

6.

लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं|

राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उप-राष्ट्रपति करते हैं |

7.

इसे निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है|

इसे ऊपरी सदन या ‘राज्यों की परिषद्’ कहा जाता है|

8.

यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है।

यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है।

9.

भारत के राष्ट्रपति इस सदन में आंग्ल-भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।

भारत के राष्ट्रपति इस सदन में कला, शिक्षा, समाजसेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं|

10.

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 25 वर्ष है|

राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 30 वर्ष है|

Hemant Singh is an academic writer with 7+ years of experience in research, teaching and content creation for competitive exams. He is a postgraduate in International
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First Published: Sep 26, 2016, 14:55 IST

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