DURGA Scheme: दिल्ली में ‘दुर्गा’ योजना लॉन्च, ई-ऑटो दे रही सरकार, इन शर्तों को करना होगा पूरा
DURGA Scheme Hindi: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने हाल ही 'दुर्गा' इलेक्ट्रिक ऑटो योजना को मंज़ूरी दे दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को रोज़गार के अवसर देना और साथ ही शहर में सुरक्षित 'लास्ट-माइल ट्रांसपोर्ट' को बढ़ावा देना है।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, ग्रीन और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में DURGA योजना को मंजूरी दी गई। योजना के पहले फेज में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो पात्र लोगों को दिए जाएंगे। इनमें 1170 ई-ऑटो महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए रिजर्व किए गए है।
महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को लाभ
DURGA योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ई-ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर देना है। इससे स्वरोजगार के साथ-साथ दिल्ली में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को सुरक्षित, हरित और अधिक समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
हर राजस्व जिले में तय होगी अधिकतम सीमा
योजना के तहत दिल्ली के प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इस तरह पहले फेज में कुल 1300 ई-ऑटो आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के लिए क्या हैं पात्रता के नियम?
DURGA योजना का लाभ लेने वाली महिला आवेदक के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। महिला की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह दिल्ली की निवासी होनी चाहिए।
आवेदक के पास DL होना जरूरी
-वैलिड वोटर आईडी
-LMV (लाइट मोटर व्हीकल) ड्राइविंग लाइसेंस
-PSV बैज यानी कमर्शियल यात्री वाहन चलाने के लिए जरूरी सार्वजनिक सेवा वाहन परमिट होना अनिवार्य है।
योजना के तहत तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी। आवेदक या उसके परिवार के नाम कोई रजिस्टर परिवहन वाहन या थ्री-व्हीलर भी नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए भी तय किए गए नियम
ट्रांसजेंडर आवेदकों को पात्रता के लिए अन्य निर्धारित शर्तों के साथ दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र देना होगा। उम्र, दिल्ली का निवासी होना, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज से जुड़ी शर्तें भी लागू होंगी।
तीन साल तक नहीं बेच सकेंगे ई-ऑटो
योजना के तहत आवंटित e-ऑटो पर तीन साल की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होगी। इस दौरान लाभार्थी वाहन को बेच या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।
‘DURGA’ ब्रांडिंग
ई-ऑटो पर अलग से ‘DURGA’ ब्रांडिंग और पहचान संबंधी विशेष चिन्ह भी लगाए जाएंगे, जिससे इन वाहनों की पहचान आसानी से की जा सके।
70 मेट्रो स्टेशनों पर चार्जिंग की सुविधा
DURGA योजना को दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है। सरकार के अनुसार, DMRC ने 70 मेट्रो स्टेशनों के पार्किंग क्षेत्रों में EV चार्जिंग सुविधाओं के लिए जगह उपलब्ध कराई है। इससे ई-ऑटो के संचालन और चार्जिंग नेटवर्क को बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिल सकती है।
साथ ही दिल्ली सरकार योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का समय-समय पर आकलन भी करेगी।
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