यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के किसान हैं और कृषि के लिए ट्रैक्टर या फिर कोई अन्य यंत्र खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको प्रदेश सरकार भारी सब्सिडी देगी। इसके लिए अब बस 20 अक्टूबर, 2026 तक का समय रह गया है। सरकार किसानों की मदद करने के लिए यह कदम उठा रही है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। क्या है पूरी प्रक्रिया, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
नहीं खर्च करनी होगी बड़ी रकम
ऐसे किसान, जो कृषि यंत्रों के लिए बड़ी रकम खर्च करने के लिए समर्थ नहीं हैं, वे कस्टम हायरिंग की मदद से भी यंत्र ले सकते हैं। क्योंकि, कस्टम हायरिंग सेंटर और फॉर्म मशीनरी बैंक बनाने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए 10-10 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है। किसान कस्टम हायरिंग से किराये पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इससे मुख्य रूप से सीमांत और छोटे किसानों को फायदा होगा। क्योंकि, उन्हें हर कृषि यंत्र के लिए बड़ी रकम चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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किसान ड्रोन और कृषि रक्षा यंत्रों पर भी सब्सिडी
यूपी सरकार योजना के तहत किसानों को किसान ड्रोन और फसलों को कीट रोगों से बचाने के लिए उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी दे रही है। इसके तहत फसलों के बचे अवशेष प्रबंधन यंत्र और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 30 लाख रुपये तक के प्रावधान के तहत आवेदन किया जा सकता है। वहीं, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले मेज सेलर व मिलेट पर्लर यंत्रों के लिए आवेदन का विकल्प है।
40 से 50 फीसदी की मिलेगी सब्सिडी
योजना के तहत ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटोवेटर और पावरटिलर पर 40 से 50 फीसदी सब्सिडी मिल सकती है। वहीं, ड्रोन, कंबाइन हार्वेस्टर और लेजर लैंड लेवलर पर अतिरिक्त अनुदान मिल सकता है।
DBT के जरिये सीधे बैंक खाते में मिलेगी सब्सिडी
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। यह मौका सिर्फ 20 अक्टूबर, 2026 तक ही है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठा लें। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत के सीधे बैंक खाते में आएगी।
