यदि आपकी गाड़ी का ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है और आप उसका निपटारा कराने का मौका तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दिल्ली में एक बार फिर लोक अदालत लगने जा रही है। यहां वाहन चालकों को पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा कराने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि कुछ पात्र मामलों में चालान की राशि कम हो सकती है या उसे माफ भी किया जा सकता है। हालांकि, यह राहत हर चालान पर मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। फैसला संबंधित मामले और लागू नियमों के आधार पर होगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्टर जारी कर लोक अदालत की जानकारी दी है। इसके मुताबिक, 25 अक्टूबर 2026 को राजधानी के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। अगर आप भी अपने पुराने चालान का निपटारा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले ऑनलाइन टोकन लेना जरूरी होगा।
25 अक्टूबर को लगेगी लोक अदालत
दिल्ली में 25 अक्टूबर को लगने वाली लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के लंबित ट्रैफिक चालानों पर सुनवाई की जाएगी। यानी जिन वाहन चालकों के पुराने चालान अभी तक नहीं निपटे हैं, वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।
पहले लोक अदालत के आयोजन के लिए 12 सितंबर की तारीख तय करने की तैयारी थी, लेकिन ब्रिक्स समिट के कारण तारीख में बदलाव किया गया। अब यह आयोजन 25 अक्टूबर को होगा।
ध्यान रखें कि लोक अदालत में पहुंचने भर से चालान माफ नहीं हो जाता। चालान की प्रकृति और संबंधित नियमों के मुताबिक ही उसका निपटारा किया जाएगा।
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इन 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी लोक अदालत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राजधानी के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत आयोजित होगी। इनमें शामिल हैं:
पटियाला हाउस कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट
राउज़ एवेन्यू कोर्ट
साकेत कोर्ट
तीस हजारी कोर्ट
रोहिणी कोर्ट
द्वारका कोर्ट
चालान के निपटारे के लिए टोकन लेना जरूरी
बता दें कि लोक अदालत में अपने चालान की सुनवाई कराने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन टोकन लेना होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानकारी के मुताबिक, 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे लोक अदालत का पोर्टल ऐक्टिव कर दिया गया है।
वाहन चालकों को पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद टोकन नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर चालान सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। बिना टोकन के चालान पर सुनवाई नहीं होगी, इसलिए आवेदन करने में देरी न करें।
एक दिन में 50 हजार चालानों का होगा निपटारा
लोक अदालत में एक दिन में अधिकतम 50 हजार चालानों के निपटारे की जानकारी दी गई है। ऐसे में टोकन समय पर लेना जरूरी है। चालानों के निपटारे का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है।
यदि आपकी गाड़ी का भी पुराना चालान पेंडिंग है, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जरूरी जानकारी जरूर जांच लें। आवेदन करने से पहले यह भी पता कर लें कि आपका चालान लोक अदालत में निपटारे के योग्य है या नहीं। इससे आखिरी समय की भागदौड़ से बचने में मदद मिलेगी।
