सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन मामलों को ट्रांसफर करने के नियमों में बदलाव किया है।
सरकार के इस फैसले से पात्र पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन पाने वालों के मामलों में अधिक सरलता होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नए नियमों के तहत पेंशनर्स को क्या करना होगा और किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
नियम में क्या हुआ बदलाव
वित्त मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) की जानकारी दी। यह नई प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 को जारी पुराने दिशा-निर्देशों की जगह लागू की गई है।
मंत्रालय के अनुसार, NPS से OPS में पेंशन मामलों के माइग्रेशन के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए यह बदलाव किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नई प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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NPS से OPS में पेंशन ट्रांसफर के लिए क्या करना होगा?
संशोधित प्रक्रिया में पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने और पुराने अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश (PPPO) को वापस लेने के नियम स्पष्ट किए गए हैं। पात्र पेंशनर्स को इस दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।
नया PPO मिलने पर बैंक में जमा करें पुराना PPPO
NPS से OPS में माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित पेंशनर को नया नियमित पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO जारी किया जाएगा। इसके बाद पेंशनर को अपना पुराना प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPPO) संबंधित बैंक में जमा करना होगा।
बैंक पुराने PPPO को अपने पास रखेगा और उसकी संबंधित प्रतियां जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजेगा। इससे पेंशन के पुराने और नए रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी।
हर साल नवंबर में देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की मौजूदा व्यवस्था का भी पालन करना होगा। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेंशन पाने वालों को हर साल नवंबर में अपने बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
नया PPO जारी करने से पहले क्या होगा?
नया PPO तैयार करने के लिए पेंशनर्स को खुद भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित सरकारी कार्यालयों और पेंशन अधिकारियों की होगी।
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) मौजूदा PPPO की प्रतियां संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) को भेजेगा। इसके बाद PAO, कर्मचारी की सर्विस बुक और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट कार्यालय प्रमुख से हासिल करेगा।
नए PPO में पुराने PPPO नंबर के साथ कर्मचारी का स्थायी सेवानिवृत्ति खाता नंबर (PRAN) भी दर्ज किया जाएगा। डॉक्युमेंट्स के वेरीफिकेशन के बाद उन्हें CPAO के माध्यम से संबंधित बैंक के केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (CPPC) को भेजा जाएगा।
