कर्मचारी प्रोविडेंड फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने नियोक्ताओं को एक बड़ी राहत प्रदान की है। इस कड़ी में नियोक्ताओं का ECR फाइल करने का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया गया है। इससे उन कंपनियों और एंप्लॉयर को सुविधा मिलेगी, जो अब तक किसी कारण से ईसीआर फाइल करने में असमर्थ रहे थे। यह फैसला वेज सीलिंग में बदलाव के कारण लिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
अब कब तक दाखिल कर सकते हैं ECR
EPFO ने ईसीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। पहले यह तारीख 15 अक्टूबर तक थी, जिसे 16 दिन के लिए आगे और बढ़ा दिया गया है।
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क्या होती है ECR
अब हम ECR के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि ईसीआर Electronic Challan Return होता है। यह एक मंथली चालान रिटर्न होता है, जो कि हर महीने एंप्लॉयर द्वारा EPFO पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी से जुड़ी योजना में सदस्य वेतन और अंशदान की पूरी जानकारी होती है।
क्यों जरूरी है ECR
सरकार द्वारा बीते माह यानि कि सितंबर में 17 तारीख को वेतन सीमा 25,000 रुपये करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। ऐसे में EPF, EPS और EDLI में कैल्कुलेशन उस तारीख से ही किया जाएगा। ऐसे में 1 से 16 सितंबर तक अंशदान की गणना 15,000 रुपये तक और 17 सितंबर से 30 सितंबर तक की गणना 25,000 रुपये से की जाएगी।
अक्टूबर में दिया था मौका
सरकार के इस फैसले से नियोक्ताओं के लिए एक ही समय पर ईसीआर दाखिल करना अधिक समय लेना वाला काम था। ऐसे में नियोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सरकार ने 15 अक्टूबर तक ECR दाखिल करने का मौका दिया था। हालांकि, अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।
20,000 की बेसिक सैलरी पर ECR
आपको बता दें कि नियोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए EPFO ने अपने ट्वीटर हैंडल से भी यह भी जानकारी दी है कि आखिर 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर किस प्रकार ECR दाखिल किया जा सकता है।
