UP Voter List Form 6: विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में 17 और 24 अक्टूबर को हर मतदान केंद्र पर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा, आप वोटर लिस्ट में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम भी चेक कर सकते है। ऐसे में यदि आपका नाम लिस्ट से छूट गया है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें, और अपना नाम वोटर लिस्ट में अंकित करा लें। बता दें कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव कराये जाएंगे।
17 और 24 अक्टूबर को हर बूथ पर लगेंगे कैंप
उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से नाम कटने और अन्य गड़बड़ियों को लेकर राजनीतिक दलों के विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण अभियान की तैयारी की है। इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर 17 और 24 अक्टूबर को कैंप आयोजित किए जाएंगे।
ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।
वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो भरें Form-6
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा के अनुसार, स्पेशल कैंप के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध कराए जाएंगे। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) नए वोटर बनने के इच्छुक पात्र नागरिकों को यह फॉर्म देंगे।
जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन के साथ नई फोटो और जन्मतिथि व पते से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा।
कैंप में वोटर लिस्ट देखकर जरूर करें ये काम
निर्वाचन आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे स्पेशल कैंप के दिन अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक कर लें। यदि आपका या परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम लिस्ट में नहीं है, तो मौके पर ही फॉर्म-6 भरकर जमा करें।
BLO प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी उनका निरीक्षण कर सकें। वोटर लिस्ट भी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
वरिष्ठ अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण
विशेष अभियान को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।
वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान की नियमित समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, प्राप्त फॉर्मों का उचित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए है।
