सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा विधेयक को 18 दिसंबर 2011 को मंजूरी प्रदान की. खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 75 जबकि शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आबादी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है.
खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत ग्रामीण और शहरी गरीबों को प्रति व्यक्ति 7 किलो प्रति माह के हिसाब से अनाज मिलेगा. कानून में 5 व्यक्तियों की इकाई को परिवार माना गया है. केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष के लिए 95000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का अनुमान लगाया है. यह अनुमान तीसरे साल तक 1.50 लाख करोड़ रुपये हो जाना है.
खाद्य सुरक्षा विधेयक के क्रियान्वयन हेतु तीसरे वर्षों में कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम बनाने पर 50000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी. खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले वर्ग के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है.
खाद्य सुरक्षा विधेयक में प्राथमिकता वाले और सामान्य उपभोक्ता वर्ग के तहत जनता को बांटा गया है. प्राथमिकता वर्ग में आने वाले गरीबों को एक रुपये प्रति किलो की दर पर मोटा अनाज, दो रुपये किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल दिया जाएगा, जबकि सामान्य उपभोक्ता वर्ग को अनाज के समर्थन मूल्य का 50 फीसदी देना होगा. जिन गरीबों को अनाज दिया जाना है उनकी संख्या सामाजिक आर्थिक जनगणना के नतीजे आने के बाद तय की जानी है.
खाद्य सुरक्षा विधेयक के मुख्य प्रावधान:
1. 75 फीसदी ग्रामीण आबादी तथा 50 फीसदी शहरी परिवारों को दायरे में रखा गया है.
2. ग्रामीण और शहरी गरीबों को सात किलो अनाज का अधिकार दिया गया है. इसके तहत तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल, दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटे अनाज दिया जाएगा.
3. ग्रामीण और शहरी गरीबों के अलावा सामान्य श्रेणी में हर व्यक्ति को तीन किलो अनाज प्रति माह दिया जाएगा और कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य की आधी होगी.
4. जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत निपटारा प्रक्रिया का प्रावधान है.
5. खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रथम वर्ष का बजट 95000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है.
6. खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए 110000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है.
7. बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं को सरकार की तरफ से 1000 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है.
8. बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं, आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बूढ़े लोगों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation