सर्वोच्च न्यायालय ने इटली के राजदूत डेनियल मेनचिनीको के न्यायालय की अनुमति के बिना भारत छोड़कर जाने पर रोक लगा दी. सर्वोच्च न्यायालय ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में इटली के नौसैनिकों को वापस भारत भेजने से इटली सरकार के इंकार के बाद ऐसा किया. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश 14 मार्च 2013 को दिया.
इस पीठ ने इन दोनों नौसैनिको को भी नोटिस जारी किया. सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों को इटली में चुनाव में वोट डालने के लिए वहां जाने की अनुमति दी थी. इससे पहले इटली के राजदूत डेनियल मेनचिनीको ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि इन नौसैनिकों को वापस भारत भेजा जाएगा. पीठ ने उन्हें 18 मार्च 2013 तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया.
विदित हो कि 15 फरवरी 2012 को इटली के जहाज एन्रीका लैक्सी में सवार इन दो नौसैनिकों ने केरल तट के पास दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation