पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तिथि 31 दिसंबर तक

Sep 1, 2017, 19:18 IST

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक है, अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकेंगे.

 linking of PAN card to Aadhar card
linking of PAN card to Aadhar card

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तिथि 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी है. पूर्व में 31 अगस्‍त 2017 को आखिरी तारीख थी. पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक है, अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकेंगे.

अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में उपलब्ध जानकारियां अलग अलग हैं तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवाकर एक जैसी करानी होंगी उसी के बाद दोनों को लिंक कराया जा सकेगा. ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों के लिएपैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक है.

आधार कार्ड का उपयोग अब तक केवल रसोई गैस की सब्सिडी लेने, बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन की सिम हासिल करने के लिए मान्य दस्तावेज है. अब इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी अनिवार्य (mandatory) किया जा रहा है.

ऑनलाइन लिंक करने का तरीका-
पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन एसएमएस और ऑफलाइन तरीके से लिंक कर सकते हैं. वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं. अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले –Register Here– पर क्लिक करें. इसके बाद पैन डिटेल्स देकर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें.

इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा. यहां नया पेज खुलेगा, इस पर आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा. यहां जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वह भरनी होंगीं.

अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे. सभी जानकारी भरने और कैप्चा कोड (Captcha) डालने के बाद लिंक आधार (Link Aadhaar) पर क्लिक करें. यू आईडीएआई (UIDAI) से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी.

एसएमएस से लिंक करने की विधि-
आधार से पैन लिंक करने के लिए फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपना आधार नंबर और फिर उसके बाद अपना पैन नंबर (UIDPN -space- Aadhar no. Pan no.) लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा.

ऑफलाइन लिंक-
पैन और आधार को ऑफलाइन भी लिंक करने के लिए पैन सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस सेंटर एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल पर जाना होगा. इसके बाद आपको वहां फॉर्म (Annexure-I’) भरना होगा. साथ ही, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लगानी होगी. इसके लिए आपको भुगतान करना होगा. जबकि ऑनलाइन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है.

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