मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषी को फांसी की सज़ा देने को मंजूरी दे दी है.
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सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक में विपक्ष की आपत्तियों पर जनसुरक्षा कानून में सरकार ने विचार करने का भरोसा दिया है. इस विधेयक को अब कानूनी मुहर के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. विधेयक पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले पर एक नैतिक आंदोलन चलाने की भी जरुरत है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की महिलाएं विशेषकर बेटियों की सुरक्षा एक चिंता का विषय है और इसी को लेकर विधानसभा ने एक एतिहासिक विधेयक पास किया है जिसमें 12 साल या उससे कम उम्र की बेटियों के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है. बेटियों का पीछा करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त प्रावधान इस विधेयक में किया गया है. कानूनी प्रावधान के साथ साथ समाज में नैतिक आंदोलन चलाया जाएगा.
विधानसभा में पारित हुए विधेयक के अनुसार आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376 डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
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