नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के 4 रेलवे स्टेशन पर 1-1 लाख रूपए धनराशी का जुर्माना लगाया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इन स्टेशनों पर यह जुर्माना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पालन न करने पर लगाय.
स्टेशनों पर जुर्माना-
जिन रेलवे स्टेशनों पर जुर्माना लगाय गया है उनमे विवेक विहार, आंनद विहार, शाहदरा, शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन है. ये सभी राजधानी के छोटे रेलवे स्टेशन हैं. सॉलिड कचरे के निस्तारण हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पालन करना होता है. इसके तहत ही वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कचरे का निस्तारण भी करना होता है, इन चारों रेलवे स्टेशनों पर कचरे के प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है. साथ ही टॉयलेट आदि भी साफ नहीं है. इसी कारण से एनजीटी ने यह जुर्माना लागाया है.
होटलों पर एनजीटी की कार्रवाई-
इससे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के कई बड़े होटलों को फटकार लगाई थी. इन होटलों पर भी जुर्माना लगाया गया. इस लिस्ट में राजधानी के कई बड़े होटल शामिल हैं. इन होटलों पर एनजीटी ने 3 से 7 लाख रूपए का जुर्माना किया है. जिन होटलों पर जुर्माना लगाया गया उनमें होटल ललित, ताज पैलेस, क्राउन प्लाजा जैसे बड़े होटल शामिल थे.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की स्थापना की गई. यह एक विशिष्ट निकाय है.
18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गयी.
यह प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा.
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