छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निकोटिनयुक्त गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया. छत्तीसगढ़ के आयु, खाद्य संरक्षा और नियंत्रक औषधि प्रशासन ने पूर्ण राज्य में यह प्रतिबंध लागू करने संबंधी आदेश 25 जुलाई 2012 को जारी किया. यह प्रतिबंध जुलाई 2013 तक लागू रहेगा.
छत्तीसगढ़ में खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत तम्बाकू और निकोटिनयुक्त खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया. छत्तीसगढ़ में वर्ष 2008 में भी गुटखे पर प्रतिबंध लगाया गया था.
झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी तम्बाकू युक्त गुटखा प्रतिबंधित है.
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