मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 14वें उपराष्ट्ररपति निर्वाचित हुए. उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव 2012 की मतगणना के बाद 7 अगस्त 2012 को उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया. भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एस राधाकृष्णन (1952-1962, 1962-1967) के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे व्यक्ति बने जो लगातार दूसरी बार इस पद निर्वाचित किए गए.
मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है.
उपराष्ट्रपति चुनाव 2012 के लिए लोकसभा और राज्यसभा के 790 सांसदों में 736 ने मतदान किया. इसमें 490 वोट हामिद अंसारी और 238 मत जसवंत सिंह को मिले. आठ वोट खारिज कर दिए गए. भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है. किंतु उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति से भिन्न होता है क्योंकि इस पद के चुनाव में राज्य विधान मंडल के सदस्य मत नहीं देते, केवल लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं.
उपराष्ट्रपति के अधिकार व दायित्व
भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा
भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा. यद्यपि अनुच्छेद 65 के अधीन जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो राज्यसभा के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा .
भारत के संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से खाली हुए पद की दशा में उपराष्ट्रपति नए निर्वाचित राष्ट्रपति के पद भार ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा.
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