राजस्थान में तम्बाकू युक्त गुटखे के उत्पादन, विपणन, भंडारण खरीद और बिक्री पर 18 जुलाई 2012 को प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शासन सचिवाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय हुआ.
तम्बाकू युक्त गुटखे के उत्पादन, भंडारण, विक्रय करने वालों पर 25 हजार से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा. ये प्रतिबंध बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू पर नहीं लगा है. तम्बाकू युक्त गुटखे पर प्रतिबंध लगने से राजस्थान सरकार को वार्षिक 125 करोड़ रुपए का नुकसान अनुमानित है.
विदित हो कि बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में भी तम्बाकू युक्त गुटखा प्रतिबंधित है.
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