केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने को अपनी कार्येतर अनुमति प्रदान कर दी है. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया. केंद्र सरकार के इस निर्णय से विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के लगभग 1445 डॉक्टर लाभान्वित होंगे.
मंत्रिमंडल ने संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों को प्रशासनिक पद का कार्यभार संभालने वाले चिकित्सकों की आयु के संबंध में कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार समुचित निर्णय लेने की शक्तियां भी प्रदान कर दी हैं.
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मंत्रिमंडल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और आईआईटी (स्वायत्त निकायों) में कार्यरत डॉक्टरों, जहाजरानी मंत्रालय के तहत प्रमुख पत्तन न्यासों (स्वायत्त निकायों) के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को भी बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन दे दिया है.
संबंधित मंत्रालयों/ विभागों [आयुष मंत्रालय (आयुष चिकित्सक), रक्षा विभाग (सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के अधीन सिविलियन चिकित्सक), रक्षा उत्पादन विभाग (भारतीय आयुध कारखाने, स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा अधिकारी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन दंत चिकित्सक, रेल मंत्रालय के अधीन दंत चिकित्सक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक] के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है.
उद्देश्य-
केंद्र सरकार के इस निर्णय से बेहतर रोगी परिचर्या, चिकित्सा कॉलेजों में उचित एकेडमिक गतिविधियों में सहायता मिलेगी तथा साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन भी किया जा सकेगा.
इस निर्णय से बहुत अधिक वित्तीय प्रभाव भी नहीं पड़ेगा.
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पृष्ठभूमि-
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु को दिनांक 31 मई, 2016 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था.
केंद्र सरकार की अन्य चिकित्सा प्रणालियों के डॉक्टरों सहित केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अलावा अन्य डॉक्टरों ने सीएचएस के साथ समानता और कमी के आधार पर अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाने का अनुरोध किया था.
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