केंद्र सरकार ने जेएनयू सहित सौ से ज्यादा संस्थानों का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया, अब यह संस्थान विदेश से फंड नहीं ले सकेंगे. इन संस्थानों में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) सहित, दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू), आईआईटी-दिल्ली और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे सौ से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान हैं.
अन्य जिन संस्थाओं का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है, उनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गार्गी कॉलेज (दिल्ली), लेडी इरविन कॉलेज (दिल्ली), एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, गांधी पीस फाउंडेशन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्किटेक्चर (दिल्ली) और फिक्की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन भी शामिल हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन संस्थानों की ओर से पिछले पांच वर्षों का सालाना रिटर्न दाखिल न करने पर विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के तहत इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया है. गृह मंत्रालय ने मई महीने में सभी संस्थानों को एक महीने का समय प्रदान किया था.
एफसीआरए-
कोई भी संस्थान एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होने पर ही विदेश से चंदा प्राप्त कर सकता है.
ऐसे संस्थानों के लिए अपनी सालाना इनकम और खर्च का ब्यौरा केंद्र सरकार को देना अनिवार्य है.
एक शैक्षिक संस्थान के लिए विदेशों में बसे अपने पूर्व छात्रों से चंदा और दान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर का होना अनिवार्य है.
अन्य संस्थान-
दून स्कूल ऑफ ओल्ड ब्वॉयज एसोसिएशन. श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज (दिल्ली), डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, डॉ. राम मनोहर लोहिया इंटरनेशनल ट्रस्ट, को-ऑर्डिनेटिंग वॉलंटियर एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी, बॉम्बे डॉयसेशन सोसायटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (कर्नाटक), इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (बेंगलुरु), श्री महात्मा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (गुजरात) और श्री सत्य साईं ट्रस्ट का भी लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि उक्त संस्थान अपने पिछले पांच सालों का 2010-11 से 2014-15 का रिटर्न दाखिल करने में नाकाम रहे हैं. आईआईटी दिल्ली के अनुसार हमने रिटर्न दाखिल किया होगा. यह एक प्रक्रियागत समस्या दिखती है और सरकार के साथ मिलकर हम इसे सुलझा लेंगे.
गार्गी कॉलेज की एक्टिंग प्रिंसिपल प्रोमिला कुमार के अनुसार हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है. मंत्रालय की ओर से इस बारे में रिमांइडर भी मिला था और हमने उन्हें जानकारी दी कि रिटर्न फाइल कर दिया गया है.
केंद्र सरकार के अनुसार जो संस्थान अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. संस्थान लाइसेंस रद्द किए जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिन पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा.
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