हाल ही में स्कूलों में हुए हादसों से संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने 13 सितंबर 2017 को स्कूल वैन और बसों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव की सिफारिश की है.
समिति के इस प्रस्ताव को दिल्ली स्कूल कैब नियम, 2017 के नाम से जाना जायेगा जो वर्ष 2017 के अंत तक प्रभाव में आ जायेगा. परिवहन विभाग द्वारा स्कूल कैब पालिसी, 2007 के नियमों में परिवर्तन करके नए नियम तैयार किये जायेंगे.
मुख्य बिंदु
• समिति परिवहन सहित गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आचरण पर भी सुरक्षा पहलुओं की दृष्टि से विचार करेगी.
• दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निदेशक समिति का नेतृत्व करेंगे. इस समिति में स्कूल प्रधानाध्यापक, पुलिस अधिकारी एवं अन्य हितधारकों को भी शामिल किया जायेगा.
• यह समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी.
शाहदरा के एक स्कूल में पांच वर्षीय लड़की के कथित बलात्कार और गुरुग्राम में रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक सात वर्षीय लड़के की हत्या के बाद छात्रों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता के बीच समिति के गठन का निर्णय लिया गया.
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