भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 24 जुलाई 2017 को चाय बैग में स्टेपलर पिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने की घोषणा की.
एफएसएसएआई के आदेशानुसार यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2018 से लागू होगा.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चाय बैग में स्टेपलर पिन के प्रयोग को स्वास्थ्य के लिए खतरा माना है. इस निर्देश के देश की पैकेट में बंद चाय के व्यापर पर बड़ा असर पड़ सकता है.
अपने आदेश में एफएसएसएआई ने कहा कि “चाय में स्टेपलर पिन के उपयोग से सेहत को गहरा खतरा हो सकता है क्योंकि भूलवश इसके सेवन से किसी भी व्यक्ति की जान संकट में पड़ सकती है.” प्राधिकरण ने कहा, “खाद्य प्राधिकरण धारा (15) एफएसएस
अधिनियम, 2006 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि 1 जनवरी 2018 से चाय बैग के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात में किसी भी प्रकार से स्टेपलर का प्रयोग नहीं होना चाहिए.”
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि यदि आदेश की अवहेलना होती है अथवा चाय की पैकेजिंग में किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो दोषियों पर तुरंत कारवाई की जाए.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन की गयी है.
• इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गयी.
• खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई उत्तरदायी है.
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है.
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