जापान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नियमों में राहत बढ़ाने का फैसला किया है. ये बदलाव अगले साल 1 जनवरी 2018 से लागू होंगे. इसके अलावा वह अल्पकालिक यात्रा के लिए एकाधिक प्रवेश (मल्टीपल एंट्री) वीजा भी जारी करेगा. इस कदम से पर्यटकों, कारोबारियों और बार-बार जापान जाने वालों को काफी सुविधा होने की उम्मीद है.
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जापानी उच्चायोग ने कहा कि सरलीकृत वीजा व्यवस्था में न केवल वीजा आवेदन दस्तावेजों को सरल बनाया जाएगा बल्कि पात्र आवेदनकर्ताओं के लिए दायरे में विस्तार भी किया जाएगा. सरलीकृत वीजा व्यवस्था में आवेदक के नियोजन प्रमाणपत्र और कारण स्पष्ट करने से संबंधित पत्र की जरूरत से बहु प्रवेश वीजा के आवेदनकर्ताओं को छूट प्रदान करने का प्रावधान होगा.
इस वीजा की वैधता अधिकतम पांच वर्ष की होगी और इस पर अधिकतम 90 दिन जापान में ठहराव की अनुमति होगी. जो आवेदनकर्ता पिछले एक साल में दो या अधिक बार जापान यात्रा कर चुके हैं, उन्हें इस वीजा के लिए सिर्फ पासपोर्ट वीजा आवेदन फॉर्म ही दाखिल करना होगा.
इस वीजा के आवेदनकर्ता को सिर्फ तीन दस्तावेजों की ही आवश्यकता होगी. पासपोर्ट वीजा आवेदन फॉर्म (फोटो समेत), वित्तीय क्षमता साबित करने संबंधी दस्तावेज (पर्यटकों के लिए) और किसी संस्थान से संबद्धता का दस्तावेज (कारोबारी उद्देश्य के लिए). जापान सरकार ने फरवरी 2017 में भारतीय छात्रों के लिए सिंगल एंट्री वीजा के आवेदन की प्रक्रिया आसान बनाने की शुरुआत की थी.
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