कतर की कैबिनेट द्वारा विदेशी नागरिकों को कतर की स्थायी नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया गया. इस योजना के तहत क़तर सरकार ने कुछ प्रवासियों को स्थायी तौर पर रहने की अनुमति (पर्मानेंट रेजिडेंसी) देने की योजना बनाई है.
कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गये इस मसौदे में कुछ शर्तें भी रखी गयी हैं. गौरतलब है कि किसी भी खाड़ी देश में इस तरह की यह पहली योजना है. कतर में विदेशी श्रमिकों पर भारी निर्भरता है जिसके कारण यहां की जनसंख्या से अधिक विदेशी श्रमिक रह रहे हैं.
मुख्य बिंदु
• कैबिनेट द्वारा मंजूर किये गये इस मसौदे में कहा गया है कि क़तर की महिलाओं से शादी करने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों और अच्छा काम करने वाले प्रवासियों को स्थायी तौर पर रहने की अनुमति होगी.
• कतर में पारित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार इस नये क़ानून के तहत योग्य प्रवासियों को आंतरिक मामलों के मंत्री स्थागयी निवास की मंज़ूरी देंगे.
• स्थाकयी निवास की सुविधा पाने वाले प्रवासियों को पहली बार वहां मुफ्त शिक्षा और स्वासस्य्यी सुविधाओं के साथ अपनी संपत्तिब बनाने का अधिकार मिल सकेगा.
• ऐसे नागरिकों को अपना व्या पार शुरू करने के लिए साझेदार के रूप में क़तर के स्था यी नागरिक की आवश्यंकता नहीं होगी.
• कतर सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जो स्थाझयी निवास की मांग करने वाले आवेदनों की समीक्षा करेगी.
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