केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 मई 2015 को व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम- 2011 (2014 का 17) में संशोधन का अनुमोदन किया. मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अद्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया.
व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम- 2011 में संशोधन के अनुमोदन के अनुसार, सत्र 2015-16 के दौरान संसद में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 (2014 का 17) में संशोधन का विधेयक पेश किया जाए. इसका उद्देश्य ऐसे प्रकटीकरणों के संदर्भ में समुचित प्रावधान करना है, जिनका प्रभाव राष्ट्र की सुरक्षा, सम्प्रभुता और अखंडता पर पड़ने की आशंका हो.
विदित हो कि उपरोक्त संशोधन का संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है. इनमें सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8(1) के अंतर्गत किए जाने वाले प्रकटीकरणों के संदर्भ में भी सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है.
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