विदेशों में जमा काले धन की समस्या से निपटने के लिए कला धन (अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति) और टैक्स अधिरोपण, 2015 विधेयक 13 मई 2015 को राज्यसभा से भी पारित हो गया.
इससे पहले यह विधेयक लोकसभा में भी पारित हो चुका है और 12 मई 2015 को लोकसभा अध्यक्ष ने काला धन विधेयक को 'धन विधेयक' करार दिया था. इसके बाद काला धन विधेयक को ‘धन विधेयक’ के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया.
विदित हो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित है.
विधेयक के तहत विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्तियों को सफेद बनाने के लिए एक निश्चित अवधि का मौका दिया जाएगा. जिस दौरान संपत्ति घोषित किए जाने पर उस पर 30 फीसदी कर और अतिरिक्त 30 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा.
परन्तु यदि इस दौरान संपत्ति की घोषणा नहीं की जाती है और बाद में उसका पता चलता है तो उसपर 30 फीसदी कर के अलावा 90 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा जिससे प्रभावी कर 120 फीसदी हो जाएगा.
इसके साथ ही विधेयक में 10 साल तक की जेल की सज़ा का भी प्रावधान है.
नया क़ानून लागू होने से पहले लोगों को अपनी अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करने के लिए सीमित अवधि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
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