कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 18 अक्टूबर 2017 को 12 अंकों वाले आधार संख्या को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) से जोड़ने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. यूएएन से अंशधारकों को नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खाता संख्या बदलने की ज़रूरत नहीं होती है.
ईपीएफओ ने सार्वभौमिक खाता संख्या वाले सदस्यों को ऑनलाइन यूएएन को आधार से जोड़ने की सुविधा प्रारंभ की है. इससे सदस्यों को बेहतर और तेज़ ईपीएफओ सेवाएं मिलेगी.
ये सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट 'www.epfindia.gov.in >> Online Services >> e-KYC Portal>> LINK UAN AADHAAR' पर उपलब्ध कराई गई है.
इससे संबंधित मुख्य तथ्य:
इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए ईपीएफओ सदस्य अपने यूएएन को आधार से ऑनलाइन जोड़ सकते हैं. इसके लिए सदस्य को अपना यूएएन प्रदान करना होगा. यूएएन के साथ जुड़े सदस्य के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा.
ओटीपी सत्यापन के बाद सदस्य को अपना आधार नंबर देना होगा. इसके बाद एक और ओटीपी आधार से जुड़े मोबाइल या ई-मेल पर भेजा जाएगा.
ओटीपी सत्यापन के बाद यूएएन के ब्योरों को आधार विवरण से मिलाया जाएगा है. इसके बाद यूएएन को आधार से जोड़ा जाएगा. आधार से जुड़ जाने के बाद सदस्य आधार से जुड़ी ऑनलाईन ईपीएफओ सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
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