शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

Aug 9, 2017, 12:49 IST

शिया बोर्ड द्वारा दायर किये गये हलफनामे के अनुसार मस्जिद को विवादित स्थान से कुछ दूरी पर बनाया जा सकता है.

राम जन्म भूमि मामले में शिया वक्फ बोर्ड ने 08 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया. हलफनामे में शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए तथा मस्जिद का निर्माण थोड़ी दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में किया जाये.

शिया वक्फ बोर्ड की इस राय से सुन्नी वक्फ बोर्ड सहमत नहीं है. गौरतलब है कि वर्ष 2010 मंा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ज़मीन को तीन भागों में बांटने का आदेश दिया था. इसमें एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास, एक निर्मोही अखाड़े और एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया था.

Masjid can be built at distance: Shia Waqf Board=


मुख्य बिंदु

•    शिया वक्फ बोर्ड ने विवादित भूमि पर सुन्नियों के दावे को गलत बताते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाने वाला मीर बाक़ी शिया व्यक्ति था इसलिए इस भूमि पर शिया वक्फ बोर्ड का अधिकार है.

•    शिया बोर्ड द्वारा दायर किये गये हलफनामे के अनुसार मस्जिद को विवादित स्थान से कुछ दूरी पर बनाया जा सकता है क्योंकि एक ही स्थान पर मंदिर और मस्जिद होने से टकराव की स्थिति आ सकती है.

•    बोर्ड ने कहा है- हमें राम का स्थान मानी जाने वाली जगह से अलग मुस्लिम बहुल इलाके में ज़मीन दी जाए. हम वहां मस्ज़िद बनाने को तैयार हैं.

•    शिया वक्फ बोर्ड ने मुद्दे के हल के लिए एक समिति बनाने का भी सुझाव दिया है.

•    शिया वक्फ बोर्ड के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बने. इसमें हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजों, पीएमओ और मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ मामले के तमाम पक्षकार भी शामिल होने चाहिए.

गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले का अदालत से बाहर समाधान निकालने की संभावना तलाशने के लिए कहा था.

Gorky Bakshi is a content writer with 9 years of experience in education in digital and print media. He is a post-graduate in Mass Communication
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