सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2017 को भारतीय रेलवे को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलिंडर रखने की व्यवस्था की जाए. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना अनिवार्य हो गया है.
कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया ताकि श्वसन से संबंधित दिक्कतों के मरीजों को सफर में परेशानी न हो तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत सहायता दी जा सके. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा तथा जस्टिस एएम खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह आदेश दिया.
मुख्य बिंदु
• रेलवे को अपनी सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने को कहा गया है. यदि किसी यात्री को कोई चिकित्सीय दिक्कत होती है तो उसे टिकट कलेक्टर या अटेंडेंट को बताना होगा.
• इसके बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अगले स्टेशन के अधिकारी से संपर्क करे और यात्री को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए.
• कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.
• रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर दवाई की दुकान लगवाने का फैसला भी लिया है ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को दवाइयां आसानी से मिल सकें.
• न्यायिक पीठ ने रेलवे को ट्रेन में अस्थमा से जूझ रहे यात्रियों को तुरंत मेडिकल सुविधा दिए जाने को लेकर एम्स के डॉक्टरों से सलाह लेने का आदेश भी दिया है.
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